सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती को शर्तों के साथ ज़मानत मिल गई है. न्यायमूर्ति एस.वी. कोतवाल, जिन्होंने पिछले 29 सितंबर को जमानत अर्जी संबंधी सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा लिया था. आज बुधवार 7 सितंबर के सुबह फैसला सुनाया. कोर्ट ने रिया को एक लाख रुपये और दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी.

लेकिन रिया के भाई शोविक और अब्दुल बासित की जमानत अर्ज़ी खारिज हो गई. इससे पहले कोर्ट ने दो बार रिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाया था. निचली अदालत में बेल याचिका खारिज होने के बाद रिया, शोविक और मिरांडा सहित 5 लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि रिया को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें वो 5 शर्तें पूरी करनी होगी. आइए जानते हैं क्या है वो 5 शर्तें:

  1. 1 लाख रुपये जुर्माना: रिया चक्रवर्ती को जमानत के लिए जुर्माने के रूप में 1 लाख का बॉन्ड भरना होगा.
  2. पुलिस में देनी होगी हाजिरी: रिया चक्रवर्ती को नज़दीक के पुलिस स्टेशन में हर 10 दिन में अपनी हाज़िरी देनी होगी.
  3. पासपोर्ट जमा करना होगा: रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करना होगा और देश से बाहर यात्रा करने से पहले, रिया को अदालत से अनुमति लेनी होगी.
  4. देश नहीं छोड़ सकती: रिया विदेश नहीं जा सकती उन्हें देश में ही रहना होगा.
  5. अन्य गवाहों से मुलाकात नहीं कर सकतीं: रिया इस दौरान सुशांत केस से जुड़े किसी भी गवाह से भेंट नहीं कर सकती है.

गौरतलब है कि रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती पर ड्रग सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा था. सुशांत की मौत की सीबीआई जांच के दौरान ड्रग्स एंगल भी सामने आया था जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) की टीम ने ड्रग्स कनेक्शन खंगालने शुरू कर दिये थे. फिर उसके बाद एनसीबी ने जांच में पाया कि रिया और उसका भाई मुंबई के कई बड़े ड्रग्स पैडलर के संपर्क में थे और यह दोनों सैमुअल मिरांडा के जरिए इन पैडलर से ड्रग्स खरीदकर आगे सुशांत को देते थे. इसके बाद एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था.

बेल पर सुनवाई के दौरान, एनसीबी ने रिया और अन्य सभी लोगों का जोरदार विरोध किया और कोर्ट में कहा कि रिया न सिर्फ सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाती थीं बल्कि वो अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग में भी शामिल थीं. ये एक पूरा सिंडिकेट है जो समाज के लिए भी खतरनाक है.

रिया के वकील सतीश मानशिंदे, और अन्य सह-अभियुक्तों राजेंद्र राठौड़, तारिक सैयद और सुबोध देसाई के वकीलों ने अपने मुव्वकिलों की जमानत के लिए जोरदार ढंग से दलील पेश की. कोर्ट में रिया के वकील सतीश मानशिंदे की ओर से तर्क दिया गया कि रिया पर एनडीपीएस के तहत लगा 27ए के एक्ट गलत है. रिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और इतने दिनों तक जेल में रखा गया. लंबी बहस के बाद अदालत ने इस मामले में रिया को जमानत दे दी.

एनसीबी के मुताबिक, रिया ने अपना क्रेडिट कार्ड सैमुअल मिरांडा को दिया था, जिसने दस हजार रुपये निकाल कर 5 ग्राम बड खरीदा था. ऐसे में रिया के वकील मानशिंदे का कहना है कि इससे साबित होता है कि रिया ने सीधे तौर पर ड्रग्स नहीं खरीदे थे.

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