9 अप्रैल दिनांक शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 50 में उपभोक्ता अधिकार संगठन द्वारा"जनसंपर्क अभियान "चलाया गया,जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी गई...इस अवसर पर उपभोक्ता अधिकार संगठन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चिराग चोपड़ा जी , उत्तर प्रदेश सचिव संगीता सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला संघ की "प्रदेश अध्यक्ष "कविता सिंह जी.. समाज सेविका श्वेता शर्मा जी, प्रतिभा यादव जी, स्वाति शर्मा जी, सुनीता रावत जी, श्रीमती शिल्पी चोपड़ा जी उपस्थित रही!
आपको बता दें कि 24 दिसंबर साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था. वहीं, साल 1991 और 1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए. इस अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए साल 2002 के दिसंबर महीने में एक व्यापार संशोधन लाया गया. इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 15 मार्च 2003 से लागू किया गया.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दिया गया है. इन अधिकारों का इस्तेमाल कर के अब उपभोक्ता किसी भी समस्या का हल जान सकते हैं.