world Consumer Day 2021 Celebrated in New Delhi

दिल्ली में 'विश्व उपभोक्ता अधिकार' 15 मार्च को मनाया गया. इस अवसर पर देश के हर कोने से लोग भाग लेने के लिए दिल्ली आए. आपको बता दें कि दुनियाभर में उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है. वहीं भारत में 24 दिसंबर को 'राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस' मनाया जाता है.

इस अवसर पर 'उपभोक्ता अधिकार संगठन' के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री चिराग चोपड़ा जी, सचिव संगीता सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला संघ की प्रदेश अध्यक्ष" कविता सिंह जी और प्रतिभा यादव जी भी उपस्थित रहीं.


गौरतलब है कि 24 दिसंबर साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था. वहीं, साल 1991 और 1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए. इस अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए साल 2002 के दिसंबर महीने में एक व्यापार संशोधन लाया गया. इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 15 मार्च 2003 से लागू किया गया.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दिया गया है. इन अधिकारों का इस्तेमाल कर के अब उपभोक्ता किसी भी समस्या का हल जान सकते हैं.

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