Source: Dainik Jagaran

बुधवार (Sept-30) को संसद नें श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को चर्चा के बाद बहुमत से पास कर दिया है।

क्या है इन तीन संहिताओं की मुख्य विशेषताएं?

1. उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020

  • सभी श्रमिकों को नियुक्ति होने पर अब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
  • अब सभी श्रमिकों की निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
  • अब महिला श्रमिकों को भी शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक काम करने का अधिकार होगा।
  • सिनेमा कर्मचारियों को ऑडियो विजुअल वर्कर्स का दर्जा मिलेगा।
Source: Navbharat Times

2. औद्योगिक संबंध संहिता 2020

  • पहली बार श्रम कानूनों में ट्रेड यूनियन को मान्यता दी गई है।
  • समझौतों के लिए श्रमिकों के संग और परिषद को मान्यता दी गई है।
  • श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बजाय फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट का विकल्प भी मिलेगा।
Source: Navbharat

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

  • कर्मचारी भविष्य निधि(EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ESIC) का सोशल सिक्योरिटी नेट सभी वर्कर्स के लिए खुल जाएगा।
  • 40 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का ऐलान किया गया है।
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा।


ग्रेच्युटी
अब एक साल में मिलेगी

ग्रेच्युटी प्राप्त करने की अवधि को घटा दिया गया है। अब 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है उन्हें वेतन के अलावा अब ग्रेच्युटी का भी लाभ मिल सकेगा। उसके लिए उन्हें नौकरी की शर्तें पूरी करनी होगी उसके बाद उन्हें निर्धारित फार्मूले के तहत गारंटी के तौर पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेच्युटी पाने का भी अधिकार मिलेगा।

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